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हिमाचल में धारा 118 के तहत 80 मामलों को मंजूरी

Fri, 07 Jun 2019 10:16 AM IST
Krishan Singh धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला, शिमला
धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 07 Jun 2019 10:16 AM IST
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80 cases approved under section 118 in Himachal

हिमाचल सरकार ने करीब 80 गैर हिमाचलियों और गैर कृषकों को जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत मंजूरी दे दी है। पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के खिलाफ धारा-118 के तहत जमीन आवंटन में नियम तोड़ने की विजिलेंस जांच के बीच यह मामले लंबित चल रहे थे।

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इनमें वर्ष 2014, 2017, 2018 और 2019 के कई आवेदन थे। इनमें ज्यादातर मंजूरियां औद्योगिक इकाइयां लगाने की हैं। हिमाचल में गैर हिमाचलियों और सूबे में रह रहे गैर कृषकों को हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं मुजारियत अधिनियम-1972 की धारा-118 के तहत मंजूरी लेनी होती है।

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कुल्लू, सुदंरनगर में भाजपा कार्यालय बनाने को मंजूरी 

राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों, हाइड्रो प्रोजेक्टों, पर्यटन परियोजनाओं, कृषि कार्यों, हाउसिंग कॉलोनियां को बनाने, स्टोन क्रशर लगाने, धार्मिक संगठनों के भवन निर्माण, स्कूल बनाने आदि के लिए धारा-118 की अनुमति दी गई है।

यह मंजूरियां हिमाचल मूल के गैर कृषकों और पंजाब, नई दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगलूरू आदि बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों एवं अन्य लोगों को दी गई हैं। 

कुल्लू में भाजपा कार्यालय बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए भाजपा की ओर से कपिल देव सूद ने आवेदन किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भी मौजा कालोहर सुंदरनगर में भाजपा कार्यालय के लिए जमीन देने की मंजूरी दी गई।  

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