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दवाई बेचने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को देनी होगी जानकारी

Wed, 03 Jan 2018 11:17 PM IST
Updated Wed, 03 Jan 2018 11:17 PM IST
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दवाई बेचने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को देनी होगी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों को दवाइयां देने के बाद दवाई विक्रेताओं को मरीज की पूरी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को देनी होगी। तपेदिक रोग से ग्रस्त मरीजों का पूरा आंकड़ा पता करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाए हैं। शहर के सभी दवाई विक्रेताओं को अब शेडयूल एच-1 रजिस्टर का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। हर महीने की 5 तारीख से पहले हर विक्रेता को रजिस्टर में बनाए गए पूरे रिकॉर्ड का ब्योरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देना होगा। टीबी रोग से ग्रस्त मरीज उपचार के बीच में ही दवाइयां खाना छोड़ दें तो उसका रोग और भी गंभीर हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त मरीज निजी चिकित्सकों से भी अपना उपचार करवाते है लेकिन अधिकतर मरीज अपना पूरा इलाज करवाए बगैर बीच में दवाइयां खाना छोड़ देते हैं। ऐसे मरीजों का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाता और इन्हें विभाग की ओर से भी कोई मदद नहीं मिल पाती। इन्हीं मरीजों का पूरा ब्योरा रखने के लिए बुधवार को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज मित्तल की अध्यक्षता में केमिस्ट यूनियन के विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मित्तल ने शहर में दवाइयां बेच रहे केमिस्टोें को शेडयूल एच 1 रजिस्टर का रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा। मित्तल ने केमिस्टों से कहा कि पहले रजिस्टर में टीबी रोगी का रिकॉर्ड लिखें उसके बाद उसे दवाई दें। साथ ही उन्होेंने विक्रेताओं से कहा कि अस्पताल में मरीजों का पूरा डाटा बनाने के लिए महीने की 5 तारिक से पहले इस रिकार्ड को ड्रग इंस्पेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें। इस दौरान सीनियर एमएस डॉ. रंजना राव, केमिस्ट यूनियन अध्यक्ष संजीव पंडित, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. रविंद्र कुमार, डॉ. उमेश भारती सहित अन्य चिकित्सक और डाक्टर मौजूद थे।


क्या है शेडयूल एच 1 रजिस्टर
शेडयूल एच 1 में टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए प्रयोग करने वाली मुख्य 14 दवाइयां आती हैं। अस्पतालों में टीबी रोग से ग्रस्त उन मरीजों का रिकॉर्ड कायम रखने के लिए जिनको शेडयूल एच 1 के तहत 14 दवाइयों के लिए डॉक्टरों ने एच 1 रजिस्टर बनाया है। इन रजिस्टरों में उनके पास आने वाले मरीजों का पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है। अब जो भी व्यक्ती दवाई विक्रेता से टीबी रोग की दवाई खरीदेगा, विक्रेता को इसी तरह का रजिस्टर बनाना होगा और उसमें उसमें रोगी का पूरा रिकॉर्ड लिखना होगा।
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