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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   विधायक को आ खिरी नोटिस, 15 दिन में भरना होगा टैक्स

विधायक को आखिरी नोटिस, 15 दिन में भरना होगा 42 लाख रुपये टैक्स

Sat, 14 Oct 2017 01:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 14 Oct 2017 01:51 PM IST
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विधायक को आ खिरी नोटिस, 15 दिन में भरना होगा टैक्स

विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे विधायक बलवीर वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर निगम ने उन्हें पांचवां और आखिरी नोटिस थमा दिया है।

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15 दिन के भीतर विधायक को 42 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा। ऐसा नहीं किया तो उनके संजौली स्थित वी टू कामर्शियल कांप्लेक्स और मालरोड स्थित रेस्टोरेंट की प्रॉपटी अटैच कर दी जाएगी। 
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नगर निगम की टैक्स शाखा ने शुक्रवार को आखिरी नोटिस जारी किया है। निगम प्रशासन के अनुसार विधायक के संजौली के वी टू कामर्शियल कांप्लेक्स और मालरोड स्थित रेस्टोरेंट का टैक्स काफी समय से लंबित है। इस संबंध में विधायक को चार बार नोटिस भी जारी किए गए।
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लेकिन अब तक टैक्स जमा नहीं किया गया है। आखिरी नोटिस के बाद भी यदि टैक्स जमा नहीं होता है तो नगर निगम दोनों संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। निगम सेक्शन 124 के तहत यह कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

वी टू मार्ट के जमा करने हैं 34 लाख

विधायक को आ खिरी नोटिस, 15 दिन में भरना होगा टैक्स

निगम के अनुसार विधायक के संजौली स्थित वी टू मार्ट के करीब 34 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर जमा कराने हैं। वहीं, रेस्टोरेंट का आठ लाख रुपये टैक्स भरना है।

विधायक ने इनमें टैक्स के आकलन को लेकर भी सवाल उठाए थे। आयुक्त ने इसकी जांच के आदेश दिए। अब टैक्स की राशि तय कर नोटिस जारी किया गया है।

विधायक बलवीर वर्मा का कहना है कि टैक्स को लेकर कुछ आपत्तियां हैं जिसके चलते टैक्स नहीं दिया है। कहा कि निगम ने उन फ्लैट्स का टैक्स भी उनके नाम दर्ज किया है जो वे काफी पहले बेच चुके हैं।

दूसरा वी टू के जाने के बाद उनका कांप्लेक्स करीब एक साल तक खाली रहा। खाली कांप्लेक्स पर टैक्स क्यों। कहा कि निगम मेरी आपत्तियां दूर करे तो मैं एक घंटे के भीतर टैक्स जमा करवा दूं। टैक्स का सही आकलन नहीं किया गया है।

विधायक की ओर से टैक्स आकलन को लेकर कुछ आपत्तियां मिली थीं। टैक्स शाखा से इसकी जांच करवा दी गई है। अब दोबारा से नोटिस भेजकर उन्हें टैक्स जमा करने को कहा है। - जीसी नेगी, नगर निगम आयुक्त

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