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Rajasthan: 14 साल के बच्चे से कुकर्म का मामला, निलंबित जज जितेन्द्र गुलिया सहित अन्य दो साथियों को मिली जमानत

Sat, 19 Mar 2022 01:19 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Sat, 19 Mar 2022 01:19 PM IST
सार

कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं पीड़िता की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। 

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suspended judge Jitendra gulia and two others got bail from Rajasthan High Court in case of misdeed with 14 years old
आरोपी जज जितेंद्र गुलिया - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

14 साल के बच्चे से कुकर्म मामले में निलंबित जज जितेंद्र गुलिया और उसके दो साथियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने पर पीड़ित बच्चे की मां ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील को सुना भी नहीं गया। हम जब तक पहुंचे तब तक पता चला सुनवाई हो रही है। ऐसे में हमें न्याय नहीं मिल सकता। 

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पीड़ित की मां ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में निलम्बित आरोपी जज का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए उनकी वापस सुनवाई हो। जिससे हमें न्याय मिले। आरोपी निलम्बित जज गुलिया ने हाईकोर्ट में जमानत लेने के लिए 2 मार्च को प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर कोर्ट में सुनवाई की 9 मार्च तारीख तय हुई। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 10,11, 14 मार्च और आखिर में पांचवीं तारीख 16 मार्च को बेल पर सुनवाई करना तय हुआ। वहीं निलंबत जितेंद्र गुलिया की ओर से वकील ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। बच्चे को दिलाई स्कूटी की किस्त के पैसे बंद करने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। 

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क्या था मामला

बता दें कि नाबालिग की मां ने पिछले साल 31 अक्टूबर को जितेंद्र गुलिया और उसके दो साथियों पर बेटे से कुकर्म का केस दर्ज करवाया था। पुलिस रिपोर्ट में उसने बताया कि जज ने उसके बेटे से क्लब में दोस्ती गांठ ली। उसके बाद वह उसके बेटे को नशीलीं चीजें देकर कुकर्म करता था। उसके दो साथियों पर भी कुकर्म करने का आरोप लगाया गया। यहां तक कि महिला ने कहा कि केस दर्ज कराने पर जज उन्हें धमकी दे रहा है।  

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