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Sirohi News: आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी, ब्याज सहायता सब्सिडी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
Tue, 22 Apr 2025 08:31 PM IST
सिरोही ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Tue, 22 Apr 2025 08:31 PM IST
सार
आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी है। ब्याज सहायता सब्सिडी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण चुकाने पर ब्याज में राहत मिलेगी।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
यदि आप आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) के परिवार के सदस्य हैं तथा सिरोही जिले के मूल निवासी हैं तो आपके लिए खुश भरी खबर है। सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों से ब्याज सहायता सब्सिडी योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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आवेदक की सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं किसी ऋणदाताओं संस्था, निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। आर्थिक उन्नयन के लिए स्वरोजगार, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित के अनुसार, ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति कार्यालय राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, कलेक्ट्रेट परिसर सिरोही में संपर्क कर सकते हैं।
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एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण चुकाने पर मिलेगी ब्याज में राहत
ऋण चुकाने में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) एवं राष्ट्रीय अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ऋण योजनान्तर्गत एकमुश्त ऋण चुकाने पर बकाया साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की छूट दी जाएगी।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित के अनुसार अनुजा निगम द्वारा 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन के जमा कराने वाले लाभार्थी पर एक मुश्त समाधान योजना लागू होगी। इस योजना में बकाया अतिदेय मूलधन/मूल ऋण राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा करवाने वाले लाभार्थी एवं आवेदकों को अतिदेय ब्याज एवं शास्ति ब्याज की राशि माफ की जाएगी।