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Rajasthan News: किसी भी नगरीय निकाय में सफाई शुल्क वसूली नहीं, विधानसभा में यूडीएच मंत्री धारीवाल ने दिया जवाब
Tue, 31 Jan 2023 06:13 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 31 Jan 2023 06:13 PM IST
सार
यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसी भी नगरीय निकाय की ओर से सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। वे कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का लिखित जवाब दे रहे थे।
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विधानसभा में जवाब देते यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा सदन में कहा कि कोटा जिले में किसी भी नगरपालिका की ओर से सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई शुल्क वसूली के संबंध में नगरीय संस्थाओं को अलग से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। मंत्री धारीवाल कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का लिखित जवाब दे रहे थे। धारीवाल राजस्थान के नगरीय विकास और आवासन (यूडीएच) मंत्री हैं।
'सफाई शुल्क की प्रदेश में कहीं भी वसूली नहीं हो रही'
धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत जनहित में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क के लिए बायलॉज बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार और संबंधित क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को है। उन्होंने कहा कि नगरीय संस्थाओं की ओर से उनके क्षेत्र में सफाई शुल्क वसूल करने का प्रोविजन नगर पालिका एक्ट में जरूर है। लेकिन कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है।
कचरा डालने के कारण जुर्माना जरूर वसूला जा रहा
मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए बताया कि संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) या नगर निगम कमिश्नर को अपने क्षेत्र में सफाई शुल्क लगाने का अधिकार है। लेकिन राज्य में कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है। कचरा डालने के कारण जुर्माना या पेनल्टी जरूर लिए जा रहे हैं।
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'सफाई शुल्क की प्रदेश में कहीं भी वसूली नहीं हो रही'
धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत जनहित में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क के लिए बायलॉज बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार और संबंधित क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को है। उन्होंने कहा कि नगरीय संस्थाओं की ओर से उनके क्षेत्र में सफाई शुल्क वसूल करने का प्रोविजन नगर पालिका एक्ट में जरूर है। लेकिन कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है।
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कचरा डालने के कारण जुर्माना जरूर वसूला जा रहा
मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए बताया कि संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) या नगर निगम कमिश्नर को अपने क्षेत्र में सफाई शुल्क लगाने का अधिकार है। लेकिन राज्य में कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है। कचरा डालने के कारण जुर्माना या पेनल्टी जरूर लिए जा रहे हैं।
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