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Hindi News ›   Rajasthan ›   Section 144 in three km area of boundary wall of Pachpadra refinery of Barmer

Rajasthan: पचपदरा रिफाइनरी की चारदीवारी के तीन किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू, जानिए क्या है वजह

Thu, 10 Nov 2022 09:36 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर Published by: रोमा रागिनी Updated Thu, 10 Nov 2022 09:36 AM IST
सार

धारा 144 के तहत पांच लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही प्रदर्शन, नारेबाजी, माइक और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। 

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Section 144 in three km area of boundary wall of Pachpadra refinery of Barmer
धारा 144 - फोटो : Social Media

विस्तार

बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा और सांभरा तहसील पचपदरा की चारदीवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। इसके तहत इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे।

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जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आठ नवंबर 2022 को एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, सपजी कण्ठवाड़ा और सांगरा तहसील पचपदरा के गेट नंबर तीन के बाहर कुछ स्थानीय लोगों ने तहसीलदार पचपदरा को ज्ञापन देने के दौरान कुछ लोगों ने गाड़ियां दौड़ाकर दहशत फैलाई। जिसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने दो गाड़ियों में आगजनी की। 

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उन्होंने बताया कि एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा और सांभरा तहसील पचपदरा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अतिमहत्वपूर्ण संस्थान है। असामाजिक तत्व फिर से शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। ऐसे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंध किया जाता है। इस दौरान पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही लोक शांति भंग करने वाले जूलूस, प्रदर्शन, पुतला जलाना, नारेबाजी करना, भड़काऊ भाषण और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आदि नहीं कर सकेंगे। शांति भंग करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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