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Rajasthan: करौली में धारा 144 लागू, त्योहारी सीजन और राजनीतिक कार्यक्रम को देखते हुए लगाई पाबंदी

Thu, 08 Sep 2022 11:42 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, करौली
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, करौली Published by: रोमा रागिनी Updated Thu, 08 Sep 2022 11:42 AM IST
सार

दो अप्रैल को करौली में नव संवत्सर पर हिंसा हो गई थी। ऐसे में त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है।

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Section 144 in Karauli till November 4 regarding festival season
धारा 144 - फोटो : Social Media

विस्तार

करौली में दो अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हिंसा हो गई थी। ऐसे में अब त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने चार नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्योहारी सीजन सहित धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार करौली जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य, धार्मिक आयोजनों, राज्य स्तरीय और तात्कालिक मुद्दों के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की है।

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इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस, लाउडस्पीकर का उपयोग, राजनीतिक सभा, धरना प्रदर्शन, एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने, लाठी-डंडे आदि लेकर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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