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Rajasthan: होली पर बिना पूछे किसी को रंग लगाया तो जाना पड़ सकता है जेल, इन जिलों में धारा 144 लागू

Fri, 03 Mar 2023 11:08 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 03 Mar 2023 11:08 PM IST
सार

राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिले में होली पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये हमारी धार्मिक भावना का अपमान है। सरकार जल्द से जल्द से फैसला वापस ले।

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Section 144 applicable in Barmer and Jodhpur on Holi festival
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान में होली का त्योहार विवाद में उलझता नजर आ रहा है। जोधपुर के बाद बाड़मेर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये हमारी धार्मिक भावना का अपमान है। होली सद्भावना, सद्भाव और रंगों का त्योहार है। होली पर धारा 144 लगाना इस सरकार का कलंक है।  ऐसे में हम अपने त्योहार कैसे माना पाएंगे। सरकार इस आदेश को जल्द वापस ले।  

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दरअसल, शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ये 12 मार्च तक लागू रहेगी। इसी तरह जोधपुर में भी 24 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रंग नहीं लगा सकता है। जुलूस निकालने रंग और रंग से भर गुब्बारे मरना पर भी प्रतिबंधित लगाया गया है। आदेश के अनुसार डीजी पर किसी भी प्रकार के गाने चलाना, किसी को भड़काने के लिए बजाए जाने वाले ध्वनी यंत्र पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।  
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आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि होली के त्योहार पर रंग लगाने सहित अन्य बातों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। इससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। प्रशासन की ओर से अपील करते हुए कहा गया है कि सभी लोगों होली का त्योहार शांति के साथ मनाएं।

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