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सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार का गुर्जरों को आरक्षण वाले फैसले पर रोक से इनकार 

Fri, 05 Apr 2019 12:27 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 05 Apr 2019 12:27 PM IST
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SC rejects petition seeking stay on Rajasthan government decision giving reservation to gujjars
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें गुर्जरों और चार अन्य समुदायों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इन समुदायों को यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान में दिया जाना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

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इस साल फरवरी में राज्य सरकार ने विधानसभा में पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 पास किया था। यह विधेयक गुर्जरों सहित चार अन्य समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। यह सभी समुदाय पिछले काफी समय से आरक्षण की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।
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गुर्जरों के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके समर्थकों ने संवाई माधोपुर जिले सहित राजमार्गों को आरक्षण की मांग के चलते ब्लॉक कर दिया था। वह काफी समय से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण देने की मांग कर रहे थे।
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