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जापानी युवती को मिला न्याय, दोषियों को कैद

Fri, 04 Sep 2015 08:54 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2015 08:54 PM IST
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rapist get 20 year jail term in Japanese woman rape case

जयपुर घूमने आई जापानी युवती के साथ दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में निचली अदालत ने तीन मुख्य अभियुक्तों को शुक्रवार को 20-20 साल की सजा सुनाई। मामले में अदालत ने तीन लोगों को बरी कर दिया है।

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अदालत ने करीब सात महीने में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला दिया है। यह वारादात इस साल फरवरी में हुई थी। मुख्य अभियुक्त अजीत सिंह, अब्दुल वाहिद और अबरार को 20-20 साल तथा तीन अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
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पूरी सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान हुए और 270 दस्तावेज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए। बता दें कि अजीत सिंह गाइड बनकर युवती को जयपुर में जलमहल सहित कई जगह घुमाने के बाद देर शाम 55 किलोमीटर दूर मोजमाबाद ले गया। यहां अभियुक्त ने अपने साथियों को भी बुला लिया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जैसे-तैसे हाईवे तक पहुंची, जहां से राहगीरों ने उसे दूदू थाने पहुंचाया।
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विदेशी महिला से छेड़छाड़ में ओला का ड्राइवर गिरफ्तार

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ओला के एक और ड्राइवर को विदेशी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में शुक्रवार को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक फिनलैंड की महिला ने बृहस्पतिवार की रात अपने किराये के मकान में लौटने के लिए ओला कैब बुक की थी।

जब शास्त्री नगर पहुंचकर महिला ड्राइवर को किराया देने लगी तो ड्राइवर ने उसे कार में खींचने की कोशिश की। इसके बाद महिला ने पुलिस में उसकी शिकायत की।

डीसीपी कैलाश चंद्र विश्नोई के मुताबिक, सूर्यवीर पोद्दार नाम के ओला कैब ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और उस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है।

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