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Rajasthan News: जमीन के लिए सगे भाई का गला काटा, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा, माता-पिता की पहले हो चुकी थी मौत

Sun, 18 Sep 2022 08:30 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: उदित दीक्षित Updated Sun, 18 Sep 2022 08:30 PM IST
सार

Rajasthan News: 24 मार्च 2020 की रात जयवीर जाट ने घर में सो रहे अपने सगे भाई सुभाष जाट की कस्सी से वार कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने हैवानियत से भाई का गला काट दिया और शव को खुर्दबुर्द घर में ही बने कुंड में डाल दिया। अब अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

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Rajasthan News Murder for land brother sentenced to life imprisonment
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

Rajasthan News: हनुमानगढ़ जिले के नोहर में अदालत ने भाई को सगे भाई की हत्या करने का दोषी माना। कोर्ट ने हत्या के दोषी भाई को उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया। अपर सेशन न्यायधीश राजेंद्र कुमार चौधरी ने यह फैसला सुनाया है। 
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जानकारी के अनुसार मामला नोहर के बरवाली गांव का हैं। 24 मार्च 2020 की रात जयवीर जाट ने घर में सो रहे अपने सगे भाई सुभाष जाट की कस्सी से वार कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने हैवानियत से भाई का गला काट दिया और शव को खुर्दबुर्द घर में ही बने कुंड में डाल दिया। बता दें कि दोनों भाइयों के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। वारदात के समय दोनों भाई घर में अकेले ही थे। 
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25 मार्च को आरोपी जयवीर और उसका भाई सुभाष नहीं दिखा तो उसके चाचा घर पहुंचे। इस दौरान उन्हें घटना की जानकारी ली। मृतक के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जयवीर को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने मृतक के भाई को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए  20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  
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