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Rajasthan: मंत्री पुत्र रोहित जोशी को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से राहत, सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर
Thu, 09 Jun 2022 09:57 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 09 Jun 2022 09:57 PM IST
सार
राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली की एडीजे कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। रोहित पर दिल्ली के सदर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, जिसमें अभी तक वह फरार था।
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रोहित जोशी को दिल्ली की एडीजे कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली की एडीजे कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। रोहित पर दिल्ली के सदर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, जिसमें अभी तक वह फरार था। अदालत ने कहा कि मामले की पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के जरिए सुरक्षा मिल चुकी है, ऐसे में इसकी संभावना नहीं है कि आरोपी रोहित जोशी पीड़िता को धमकाए या उसे अपने पक्ष में करने के लिए प्रभावित करे।
जानकारी के अनुसार एक युवती ने दिल्ली के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रोहित जोशी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस रोहित जोशी की तलाश में जयपुर भी आई और पिछले माह दिल्ली भी तलब किया था। लेकिन, रोहित जांच अधिकारी के समक्ष नहीं पहुंचे। गुरुवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रोहित को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी शुक्रवार को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो और भविष्य में भी जांच अधिकारी के बुलाने पर अनुसंधान के लिए हाजिर हो। बिना अनुमति दिल्ली और देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता।
अदालत ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज से जान पड़ता है कि पीड़िता शुरू से जानती थी कि आरोपी शादीशुदा है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता आरोपी के विवाहित होने की जानकारी रखती थी और उसने खुद ही आरोपी को सोशल मीडिया पर मित्रता का प्रस्ताव भेजा था. इसके अलावा उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे।
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जानकारी के अनुसार एक युवती ने दिल्ली के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रोहित जोशी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस रोहित जोशी की तलाश में जयपुर भी आई और पिछले माह दिल्ली भी तलब किया था। लेकिन, रोहित जांच अधिकारी के समक्ष नहीं पहुंचे। गुरुवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रोहित को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी शुक्रवार को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो और भविष्य में भी जांच अधिकारी के बुलाने पर अनुसंधान के लिए हाजिर हो। बिना अनुमति दिल्ली और देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता।
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अदालत ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज से जान पड़ता है कि पीड़िता शुरू से जानती थी कि आरोपी शादीशुदा है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता आरोपी के विवाहित होने की जानकारी रखती थी और उसने खुद ही आरोपी को सोशल मीडिया पर मित्रता का प्रस्ताव भेजा था. इसके अलावा उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे।
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