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राजस्थान ने जारी किए दिशानिर्देश, अनलॉक-1 में आज से कार्यालयों को पूरी क्षमता से काम करने की छूट

Mon, 01 Jun 2020 12:42 AM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Rajeev Rai Updated Mon, 01 Jun 2020 12:42 AM IST
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Rajasthan issues their guidelines for unlock 1 starting from june 1st offices will be open with full strength
अशोक गहलोत - फोटो : social media

शनिवार को गृहमंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को खुद से लॉकडाउन के नियम बनाने की छूट के बाद अब कई प्रदेशों ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। एक जून से शुरू होने वाले पांचवें चरण के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह की ढील दी है। वहीं रविवार को राजस्थान सरकार ने भी सोमवार से लागू होने वाले नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

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  • इसमें अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और शॉपिंग मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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  • इसके अलावा पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक ही अनुमति दी गई है। 
  • एक जून से 30 जून तक लागू रहने वाले लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और निषिद्ध क्षेत्र / कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी मान्य मार्गों पर चलने की अनुमति दी है, लेकिन अभी सिटी बसों का आगामी आदेश तक संचालन नहीं होगा। 
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  • दिशानिर्देश के अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिए अलग से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  • होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक अवे को छोड़कर जो पहले से अनुमत है) जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • निषिद्ध क्षेत्र/कर्फ्यू क्षेत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
  • चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन क्षेत्रों के अंदर या उसके बाहर आवागमन पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।
  • लॉकडाउन 5.0 के तहत सभी दुकानों को सुरक्षा सावधानियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई के साथ खोली जा सकती है।
  • मेट्रो रेल सेवाएं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/ कांचिग संस्थान आदि भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
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