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Rajasthan High court: रीट पेपर लीक मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच, भाजपा को लगा झटका

Thu, 24 Feb 2022 07:13 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 24 Feb 2022 07:13 PM IST
सार

रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। गुरुवार को इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसओजी को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। 
 

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Rajasthan high court news REET 2021 paper leak case refusing for cbi investigation  
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

जयपुर हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को देने से इंकार कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। एसओजी को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट रूम में सौपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का फैसला एबीबीपी के साथ भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका है। 

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हाईकोर्ट के फैसले का एबीवीपी ने स्वागत किया है। उसका कहना है कि रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसओजी से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। अगर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी नजर आई तो 42 दिनों के बाद हाईकोर्ट एसआईटी का गठन करेगी, फिलहाल एसओजी मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी करेगी। 

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