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राइट टू हेल्थ बिल अप्रूव: राज्यपाल मिश्र ने चार विधेयकों को दी अनुमति, ये बिल विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा
Wed, 12 Apr 2023 10:38 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 12 Apr 2023 10:38 PM IST
सार
राजस्थान विधानसभा के पास 'राइट टू हेल्थ बिल - 2022' अप्रूव हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने विधानसभा से पास कुल 4 विधेयकों पर अनुमति जारी कर दी है। जबकि राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है।
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राज्यपाल कलराज मिश्र
- फोटो : Social Media
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विस्तार
राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य विधानसभा के 8 वें सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित "राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022" विधेयक को अनुमति दे दी है। राज्यपाल ने कुल 4 विधेयक अप्रूव किए हैं। पिछले विधानसभा सत्र में 20 मार्च 2023 को पारित "राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023", "बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023" और "राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023" को भी राज्यपाल ने अनुमति दे दी है।
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एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा
राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनके अलावा केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण 'राजस्थान अधिवक्ता (एडवोकेट) संरक्षण विधेयक 2023' विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा है। पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र में 21 मार्च 2023 को "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023" पास हुआ था।राज्यपाल मिश्र ने बताया कि चूंकि विधानसभा से पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा गया है।
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