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गहलोत सरकार की वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के नियम जारी, 1 मार्च से होंगे लागू 

Sun, 24 Feb 2019 02:24 PM IST
तिवारी अभिषेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: तिवारी अभिषेक Updated Sun, 24 Feb 2019 02:24 PM IST
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Rajasthan Government issued rules for social protection old age farmer honor pension scheme
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम अगले महीने यानी एक मार्च से लागू होंगे। इससे राज्य के बुजुर्ग किसानों को 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलने लगेगी।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी अथवा राजस्थान में रह रहे 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु व सीमान्त महिला कृषक एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष किसान, जिनकी जीवन निर्वाह के लिए खुद की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेंगे। वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु के इस श्रेणी के किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 
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राज्य में करीब 30 लाख लघु व सीमान्त श्रेणी के वृद्धजन किसान हैं जिनमें से करीब 19 लाख किसान पहले ही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में करीब 11 लाख लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक इस नयी योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 990 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कर रहा है।  (इनपुटः भाषा)

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