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Rajasthan: दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा, 1 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 13 Oct 2022 11:06 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: रोमा रागिनी Updated Thu, 13 Oct 2022 11:06 AM IST
सार

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी लकड़ी लाने गई थी। तभी आरोपी उसे जीप में जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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POCSO court sentenced accused of Nagaur rape to 20 years rigorous imprisonment
दुष्कर्म का आरोपी को सजा - फोटो : amar ujala

विस्तार

नागौर के पांचौड़ी थाना पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी पर पीड़िता का वीडियो वायरल करने का भी आरोप था। पांचौड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से नागौर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।  

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परिवादी ने पंचौरी थाने में 5 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी लकड़ी लाने के लिए सड़क के पास गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी पुरखाराम जीप लेकर आया और नाबालिग को उसके साथ चलने के लिए बोला था लेकिन लड़की ने मना कर दिया। इस पर आरोपी ने जबरदस्ती नाबालिग लड़की को गाड़ी में डाल लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। 

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परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने दो दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है।

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