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Sawai Madhopur: पॉक्सो कोर्ट ने कुकर्म के दोषी को सुनाई सात साल की सजा; सात वर्षीय बच्चे से किया था गलत काम
Fri, 22 Sep 2023 06:26 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 22 Sep 2023 06:26 PM IST
सार
सवाई माधोपुर में सात साल के बच्चे से कुकर्म में श्यामपुरा निवासी हंसराज गुर्जर दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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पुलिस की गिरफ्त में दोषी युवक।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने सात वर्षीय नाबालिक बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी श्यामपुरा निवासी हंसराज गुर्जर को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 26 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने 23 जून 2022 को सात वर्षीय नाबालिक बालक के साथ कुकर्म किया था। जिसे लेकर पीड़ित बालक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मलारना डूंगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 24 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 26000 के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
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