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Sirohi: फर्जी मस्टरोल से भुगतान के मामले में दोषी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं, 10 महीने पहले की गई थी अनुशंसा
Sun, 07 Jan 2024 08:31 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sun, 07 Jan 2024 08:31 PM IST
सार
आमथला ग्राम पंचायत के सरपंच दिनेश कुमार के फर्जी मस्टरोल से भुगतान के मामले में दोषी पाए थे। लेकिन, 10 महीने बाद भी सरपंच पर कोई कारवाई नहीं हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन दिया गया है।
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सरपंच कार्रवाई की मांग को लेकर दिया ज्ञापन।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आबूरोड पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले आमथला ग्राम पंचायत के सरपंच दिनेश कुमार के फर्जी मस्टरोल से भुगतान के मामले में दोषी पाए थे। लेकिन, 10 महीने बाद भी सरपंच पर कोई कारवाई नहीं हुई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के साथ संभागीय आयुक्त से कारवाई की अनुशंसा की थी।
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अब आमथला ग्राम पंचायत उपसरपंच मनोहरसिंह राव ने पंचायतीराज मंत्री को ज्ञापन भेजकर सरपंच के खिलाफ कारवाई करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि आबूरोड पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा आमथला ग्राम पंचायत सरपंच दिनेशकुमार व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को साल 2017-18 के फर्जी मस्टरोल से भुगतान के मामले में की गई जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया था।
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मामले में आबूरोड पंचायत समिति विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण, अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तत्काल कारवाई करते हुए सरपंच दिनेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके साथ ही सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा के तहत कारवाई के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाई
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की अनुशंसा की गई थी।
जिस पर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही डॉ टी. शुभमंगला द्वारा 29 मार्च 2023 को सम्भागीय आयुक्त जोधपुर को सरपंच दिनेशकुमार के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत विभागीय कारवाई के लिए विवरण पत्र अनुशंषा समेत भेजे गए थे। लेकिन, दोषी सरपंच के खिलाफ अब तक कोई कारवाई नहीं की गई।