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कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Thu, 05 Dec 2019 08:54 AM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: अजय सिंह Updated Thu, 05 Dec 2019 08:54 AM IST
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Man gets life term for raping minor in Kota
Court order - फोटो : सोशल मीडिया

राजस्थान की एक अदालत ने कोटा में दो साल पहले 14 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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कोटा की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को सुनाए गए फैसले में दोषी व्यक्ति के साथी को भी तीन साल की कैद की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपराध को अत्यंत नृशंस करार दिया और कन्हैया लाल को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और धारा 366 के तहत दोषी पाया। दोषी व्यक्ति की उम्र 21-22 साल के आस-पास है।
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उन्होंने बताया कि लाल के साथी सत्यनारायण को भी धारा 363 और 366 के तहत दोषी पाया गया।

लड़की की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 23 नवंबर,2017 की रात जब बच्ची घर से बाहर शौच के लिए गई थी, लाल ने चाकू का डर दिखा उसे अगवा कर लिया था।शर्मा ने बताया कि बाद में लाल मोटरसाइकिल से उसे एकांत स्थान पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
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उन्होंने बताया कि बाद में सत्यनारायण, लाल के पास आया और वे नाबालिग को दूसरी जगह ले गए और लाल ने दोबारा उससे दुष्कर्म किया। शर्मा ने बताया कि दोनों ने बाद में पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ दिया।

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