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Sawai Madhopur: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी हरिमोहन मीणा को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 13 Jun 2023 03:12 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 13 Jun 2023 03:12 PM IST
सार

विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि दोषी ने युवक ने 20 जनवरी 2020 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था।

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Life imprisonment to Harimohan Meena, convicted of kidnapping and raping a minor
अपहरण और दुष्कर्म का दोषी हरिमोहन मीणा - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

सवाई माधोपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी हरिमोहन मीणा को पोक्सो कोर्ट ने उसकी मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सवाई माधोपुर के सहरावता निवासी आरोपी हरिमोहन मीणा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए सहरावता निवासी आरोपी हरिमोहन मीणा को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।
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विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि दोषी ने युवक ने 20 जनवरी 2020 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। जिसे लेकर पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
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मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सहरावता निवासी आरोपी हरिमोहन मीणा को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। 363 आईपीसी के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार का अर्थदंड, 366ए आईपीसी धारा के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, 5जी/6 पोक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और 50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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