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Hindi News ›   Rajasthan ›   Life imprisonment to guilty of raping a minor by calling her on pretext of feeding Kurkure-Mumra in Sirohi

Rajasthan: सिरोही में कुरकुरे-मुमरे खिलाने के बहाने बुलाकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म; दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 11 Oct 2023 09:57 AM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 11 Oct 2023 09:57 AM IST
सार

Rajasthan Rape Cases: सिरोही में डेढ़ साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जानें पूरा मामला...।

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Life imprisonment to guilty of raping a minor by calling her on pretext of feeding Kurkure-Mumra in Sirohi
पॉक्सो अदालत ने दोषी को सुनाई सजा - फोटो : file photo

विस्तार

सिरोही जिले के आबूरोड सदर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बालिका से डेढ़ साल पहले दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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पुलिस अधिक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी सिरोही ने बताया कि इस मामले में 20 मार्च 2022 को पीड़ित द्वारा पुलिस थाना आबूरोड सदर में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उसमें बताया गया था कि उसकी आठ साल की बेटी को आरोपी परमारफली, रेडवाकलां, थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही निवासी बुटा उर्फ बाबू पुत्र मीठाराम गरासिया कुरकुरे और मुमरे खिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर रात में सूनसान जगह पर ले गया था। जहां पर आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर मारपीट की। इस पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच कर आरोपी बुटा उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिर मामले में शीघ्र जांच पूरी कर चार्जशीट पॉक्सो न्यायालय सिरोही में पेश की गई।
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21 गवाहों के करवाए गए बयान
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, जघन्य प्रकृति का अपराध होने से केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अभियोजन पक्ष के सभी 21 गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की पुरजोर तरीके से पैरवी की गई। इस पर न्यायालय ने आरोपी बुटा उर्फ बाबू को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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