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Kekri News: एनएफएसए लाभार्थियों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, आधार और एलपीजी सीडिंग अनिवार्य
Wed, 30 Oct 2024 05:19 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Wed, 30 Oct 2024 05:19 PM IST
सार
राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध करवाने की योजना जारी की है। इसके तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
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गैस सिलेंडर।
- फोटो : Istock
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विस्तार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर की ओर जारी विस्तृत दिशा निर्देश अनुसार रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों के साथ गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए लाभान्वितों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य की दुकानों पर सीडिंग की जाएगी।
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केकड़ी जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड की ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थी परिवारों को अपने राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधारकार्ड एवं परिवारों में उपलब्ध समस्त एलपीजी आईडी की जनाधार से सीडिंग करवाना अनिवार्य है। यह सीडिंग राशन कार्ड से संबंधित उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीन से की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि एनएफएसए परिवार को उचित मूल्य दुकान पर राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों के आधारकार्ड, जनाधार कार्ड एवं एलपीजी आईडी लेकर सीडिंग करवाने के लिए जाना होगा। सीडिंग के लिए उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण कार्य पांच से 30 नवंबर तक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान स्तर पर पोस मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएसए परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग ई-केवाईसी तथा परिवारों के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि एनएफएसए परिवार के समस्त सदस्यों की आधार, एलपीजी आईडी एवं ई-केवाईसी की सीडिंग के पश्चात ही गेहूं का वितरण नियमानुसार लाभार्थियों को किया जाए।