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राजस्थान: हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

Tue, 06 Oct 2026 02:23 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 06 Oct 2026 02:23 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को नागौर के कुचेरा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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Rajasthan High Court Relief for Hanuman Beniwal Interim Stay on Coercive Action in FIR Case
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को नागौर के कुचेरा थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में बड़ी अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जज फरजंद अली की एकलपीठ ने हनुमान बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए यह राहत भरा आदेश जारी किया है। मामले पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का ही एक हिस्सा है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है।
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चुनावी सभा से जुड़ा मामला
यह पूरा प्रकरण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नागौर जिले के कुचेरा में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया था। इस राजनीतिक सभा में प्रशासन द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप बेनीवाल पर लगाया गया है।
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दर्ज प्राथमिकी और वकीलों की दलीलें
इस मामले में कुचेरा थाने के उप-निरीक्षक मुकेश कुमार की शिकायत के आधार पर 4 मई 2024 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 147, 283 और धारा 188 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की थी।सांसद बेनीवाल के वकीलों ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह प्रकरण पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा है। वकीलों ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी और न ही संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
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