फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   Asaram News Asaram did not get relief from Rajasthan High Court now hearing will be held on April 7

Asaram News: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब सात अप्रैल को होगी सुनवाई

Wed, 02 Apr 2025 06:09 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 02 Apr 2025 06:09 PM IST
सार

Rajasthan High Court: यौन शोषण मामले में जोधपुर में सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल राहत नहीं मिली है। आसाराम के अंतरिम जमानत आवेदन पर अब आगामी सात अप्रैल को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
Asaram News Asaram did not get relief from Rajasthan High Court now hearing will be held on April 7
आसाराम को नहीं मिली राहत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में जोधपुर सेंटर जेल में सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आधे घंटे तक चली सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं देने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सात अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

विज्ञापन


वहीं, आसाराम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम को दिए गए ट्रीटमेंट की जानकारी ली और भविष्य में इलाज की भी जानकारी मांगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र पेश करने को कहा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: प्लास्टर बंधा पैर लिए आसाराम फिर पहुंचा जोधपुर सेंट्रल जेल, अंतरिम जमानत पर सुनवाई कल
विज्ञापन
विज्ञापन


अंतिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद एक अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे आसाराम ने जोधपुर सेंटर जेल मेंसरेंडर किया था। करीब 10 घंटे बाद यानी 11:30 बजे रात्रि में आसाराम निजी अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां आसाराम का इलाज जारी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने तीन महीने की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाया। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के अधिवक्ता निशांत बोडा ने पूर्व में आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया। कोर्ट में आवेदन पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल, आसाराम को सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलना अभी बाकी है। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को जमानत मिल चुकी है।


यह भी पढ़ें: बापू निर्दोष रिहा करो, महिला दिवस पर आसाराम के समर्थन में उतरी महिलाएं, रैली निकाल किया प्रदर्शन

आसाराम पर जोधपुर-गांधीनगर कोर्ट ने फैसलों में माना था दोषी
जोधपुर कोर्ट: जोधपुर के मणई आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से दो सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और उसके बाद से आसाराम जोधपुर के सेंट जेल में है बंद था।

यह भी पढ़ें: उज्जैन में आसाराम, व्हील चेयर पर बैठकर धन्वंतरि आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचा, एक घंटे कराया पंचकर्म

गांधीनगर कोर्ट: आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed