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महिला को जिंदा जलाया: कोर्ट ने दिलाई ढाई लाख की मदद

Fri, 31 Mar 2017 01:16 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 31 Mar 2017 01:16 PM IST
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After intervene the highcourt victim family will get benifit
हाइकोर्ट

जोधपुर के हरियाढाणा गांव में कुछ दिन पूर्व जमीनी विवाद और पेड़ काटने के विरोध को लेकर जिंदा जलाई गई महिला को ढाई लाख रुपए की सहायता राशि मिली। हाइकोर्ट विधिक समिति के अध्यक्ष व हाईकोर्ट जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए थे।

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हाईकोर्ट के दखल के बाद पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत ढाई लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। गौरतलब है कि बोरुन्दा थाना क्षेत्र के इस गांव में ललिता नाम की महिला को इसलिए जिंदा जला दिया गया था कि वह पेड़ों को काटने नहीं दे रही थी। इस मामले में गांव के सरपंच सहित दस लोगों पर आरोप है कि वह रोड निर्माण के लिए पेड़ काटना चाहते थे। जिसका विरोध ललिता कर रही थी। इसी के चलते इन लोगों ने रविवार को ललिता पर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। यह मामला कई दिनों तो देशभर की मीडिया की सुर्खियां बना रहा है।

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