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Rajasthan News: कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार लाएगी नया बिल, राजस्थान कैबिनेट ने दी मंजूरी

Sat, 08 Mar 2025 10:15 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sat, 08 Mar 2025 10:15 PM IST
सार

बिल के तहत 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और उनकी निगरानी के लिए "राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी" बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

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Rajasthan News: Rajasthan government will bring a new bill to control coaching institutes
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। बढ़ते आत्महत्या के मामलों और इन संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई। अनुमान है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इस बिल को पारित कराया जाएगा।

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माना जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 पास किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। कोचिंग संस्थानों की निगरानी और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। नए कानून के तहत 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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