{"_id":"6541ac0c02a2c88403067895","slug":"rajasthan-election-complete-ban-on-exit-polls-from-7th-to-30th-november-2023-11-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Election: सात से 30 नवंबर तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan Election: सात से 30 नवंबर तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
Wed, 01 Nov 2023 07:08 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 01 Nov 2023 07:08 AM IST
सार
Rajasthan Election 2023: भारत चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ समेत पांच राज्यों में सात नवंबर से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सात से 30 नवंबर तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विज्ञापन
राजस्थान चुनाव
- फोटो : Amar Ujala Digital
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भारत निर्वाचन आयोग ने सात नवंबर को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नगालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार, राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार, एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी।
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि सात नवंबर 2023 को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर 2023 को शाम 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी।