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Rajasthan: लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाक विस्थापित, नए सिरे से यहां नागरिकता के लिए कर सकेंगे आवेदन

Fri, 02 May 2025 03:50 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 02 May 2025 03:50 PM IST
सार

Jaipur News: पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए ऐसे विस्थापित, जिनके को दीर्घ अवधि का वीजा यानी लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) है, वे इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर नए सिरे से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
 

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Jaipur: Pakistani refugees living in India on long term visa, can apply for citizenship here afresh
एलटीवी वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक नए सिरे से कर सकेंगे आवेदन - फोटो : AI Image- Freepik

विस्तार

पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा (एलटीवी) है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है। ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।

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पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राजस्थान डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय विदेशी-I विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत द्वारा 28 अप्रैल 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रालय के आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2025 को जारी रखते हुए, जिसके द्वारा उक्त आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के निरसन से छूट दी गई थी। उपरोक्त निर्णय पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FRRO) पोर्टल (https://indianfrro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी-
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(i) उनके वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति
(ii) नवीनतम तस्वीर (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट का आकार)
(iii) नवीनतम पते के प्रमाण की प्रति
(iv) पेशे/व्यवसाय और धर्म का विवरण
(v) अगर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो आवेदन पत्र की एक प्रति।
      

Jaipur: Pakistani refugees living in India on long term visa, can apply for citizenship here afresh
एलटीवी वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक नए सिरे से कर सकेंगे आवेदन - फोटो : AI Image- Freepik

डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि आदेश के अनुसार दीर्घकालिक वीजा के लिए पुनः आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र 10 मई 2025 से उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल 10 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का दीर्घकालिक वीजा, जो उक्त अवधि में फिर से आवेदन करने में विफल रहता है, रद्द कर दिया जाएगा।

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