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Draft Voter List Rajasthan: राजस्थान में SIR ड्रॉफ्ट लिस्ट आज, नाम कटने पर सियासी घमासान तय

Tue, 16 Dec 2025 07:49 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Tue, 16 Dec 2025 07:49 AM IST
सार

Draft Voter List Rajasthan: राजस्थान में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगी। यदि किसी मतदाता का नाम ड्रॉफ्ट लिस्ट में नहीं है तो वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे- जानिए इसके लिए क्या करना होगा-

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Draft Voter List Rajasthan: Draft Voter List to Be Released in Rajasthan Under SIR Programme
राजस्थान में एसआईआर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यह सूची राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपना नाम जांच सकेंगे। ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर सियासी बवाल भी खड़ा हो सकता है क्योंकि अशंका है कि इस लिस्ट में कई लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बना रही है कि SIR के बहाने अल्पसंख्यक और वंचितों के वोट के अधिकार छीना जा रहा है।  ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लाखों वोटर्स के नाम कटने की संभावना है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं, जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं थे या जो बीएलओ को दस्तावेज नहीं दे पाए, उनके नाम अलग से सूचीबद्ध किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ऐसे करीब 16 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। 

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राजनीतिक दलों को भी मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन विभाग और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्रदेश के 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 बूथों की ड्राफ्ट लिस्ट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। साथ ही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरॉल्ड वोटर्स की सूचियां भी जारी की जाएंगी।

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97% वोटर्स को दस्तावेज नहीं देने होंगे
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 11 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के 97 प्रतिशत से अधिक वोटर्स को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी मैपिंग पूरी हो चुकी है। राज्य में कुल 5.48 करोड़ वोटर्स में से केवल 16.46 लाख (करीब 3%) को ही दस्तावेज जमा कराने होंगे। औसतन हर बूथ पर लगभग 30 वोटर्स से दस्तावेज मांगे जाएंगे।

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16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे-आपत्तियां
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। नोटिस जारी कर सुनवाई और वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वोटर्स को अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।

इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता एडवांस फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे।

सुनवाई के बिना नाम नहीं हटेगा
SIR के तहत किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO द्वारा सुनवाई कर लिखित आदेश जारी किया जाएगा। मतदाता को कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर अपील का भी अधिकार होगा।

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