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Rajasthan: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने डेथ रेफरेंस को किया खारिज, हुई थी फांसी की सजा

Wed, 29 Mar 2023 08:05 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Wed, 29 Mar 2023 08:05 PM IST
सार

Jaipur Bomb Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है।  हाइकोर्ट ने चारों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं।

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Jaipur bomb blast case all four accused acquitted high court rejects death reference Rajasthan hindi News
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है।  हाइकोर्ट ने चारों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं। इससे पहले पहले  चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फांसी के सजा के फैसले को बदल दिया है। 

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दरअसल, प्रदेश की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल गया था। 
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शाम को हुए इन बम धमाकों में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हो गए थे। रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था।

जयपुर की एक निचली अदालत ने इस मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा दी थी। इन फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बुधवार को जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को खत्म कर उन्हें बरी कर दिया।  

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