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भूपेंद्र सिंह दो साल बने रहेंगे डीजीपी, पहली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ लागू
Wed, 21 Aug 2019 06:41 AM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, जयपुर
अमर उजाला ब्यूरो, जयपुर
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Wed, 21 Aug 2019 06:41 AM IST
सार
- रिटायर होने के डेढ़ साल बाद तक 30 जून 2021 तक प्रदेश में पुलिस प्रमुख बने रहेंगे
- अब पांच आईपीएस अफसर इस पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं
- भूपेंद्र सिंह एक जुलाई 2019 से इस पद का प्रभार संभाल रहे हैं
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bhupendra singh yadav ips
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की ओर से पहली बार किसी अफसर को डीजीपी बनाया जा रहा है। दरअसल भूपेंद्र सिंह अभी भी डीजीपी हैं। वह 1986 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं। भूपेंद्र सिंह एक जुलाई 2019 से इस पद का प्रभार संभाल रहे हैं और वह 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने वाले थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होता है। ऐसे में रिटायर होने के डेढ़ साल बाद तक 30 जून 2021 तक प्रदेश में पुलिस प्रमुख बने रहेंगे।
राजस्थान सरकार ने जून के आखिरी में इस पद के लिए छह अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। लेकिन 30 जून तक केंद्र की ओर से नामों का पैनल तय न करने की स्थिति में राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर भूपेंद्र सिंह यादव को ही डीजीपी का दायित्व दे दिया था। भूपेंद्र यादव प्रदेश के पहले ऐसे आईपीएस होंगे, जिन्हें दो साल तक के लिए पुलिस महानिदेशक बनाने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में कार्यकाल दो साल करने की व्यवस्था से अब पांच आईपीएस अफसर इस पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
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राजस्थान सरकार ने जून के आखिरी में इस पद के लिए छह अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। लेकिन 30 जून तक केंद्र की ओर से नामों का पैनल तय न करने की स्थिति में राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर भूपेंद्र सिंह यादव को ही डीजीपी का दायित्व दे दिया था। भूपेंद्र यादव प्रदेश के पहले ऐसे आईपीएस होंगे, जिन्हें दो साल तक के लिए पुलिस महानिदेशक बनाने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में कार्यकाल दो साल करने की व्यवस्था से अब पांच आईपीएस अफसर इस पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
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