{"_id":"685e16e3236f337f4f082eb8","slug":"ban-on-use-of-pakistani-sim-in-barmer-order-issued-in-view-of-national-security-barmer-news-c-1-1-noi1403-3105142-2025-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barmer News: कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर लगाई रोक, रात में यहां भी नहीं जा सकेंगे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barmer News: कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर लगाई रोक, रात में यहां भी नहीं जा सकेंगे लोग
Fri, 27 Jun 2025 09:50 AM IST
बाड़मेर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
Published by: बाड़मेर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Jun 2025 09:50 AM IST
सार
बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तानी सिम के उपयोग और सीमा से सटे 2 किमी क्षेत्र में रात 7 से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर दो माह का प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने जारी किया आदेश।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश फिलहाल दो महीने के लिए लागू किया गया है।
विज्ञापन
कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर लगभग 3-4 किलोमीटर तक सक्रिय है। इससे पाकिस्तानी सिम के माध्यम से वहां के नेटवर्क से संपर्क स्थापित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: अजमेर एसपी वंदिता के आदेश की उड़ रही धज्जियां, रात आठ बजे बाद भी खुलेआम बिक रही शराब
विज्ञापन
कलेक्टर डाबी के आदेश के अनुसार, बाड़मेर जिले के किसी भी ऐसे क्षेत्र, जहां से पाकिस्तानी सिम के जरिये नेटवर्क से जुड़ाव संभव हो, वहां कोई भी व्यक्ति इन सिमों का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति दूसरों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।
इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले के दो किलोमीटर तक के क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश बाड़मेर जिले के सीमावर्ती समस्त गांवों में प्रभावी होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।