फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Asaram's in troubles, the High Court dismissed the petition

आसाराम की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट से लगे दो झटके

Tue, 12 May 2015 06:05 PM IST
अमर उजाला / ब्यूरो जयपुर
अमर उजाला / ब्यूरो जयपुर Updated Tue, 12 May 2015 06:05 PM IST
विज्ञापन
Asaram's in troubles, the High Court dismissed the petition

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फंसे आसाराम को मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट से दो झटके मिले, जिससे वे मुश्किलों में फंस सकते हैं। हाईकोर्ट ने आसाराम की दो याचिकाएं खारिज करते हुए पीडि़ता के स्कूली व अन्य दस्तावेज को निचली आदालत में दाखिल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है।

विज्ञापन


आसाराम के वकीलों की निचली अदालत में हमेशा से दलील रही कि घटना के समय पीडि़ता नाबालिग नहीं थी, लेकिन अब ये दस्तावेज बालिग बताने के तर्क पर भारी पड़ सकते हैं।

विज्ञापन

पीडि़ता के स्कूली दस्तावेज निचली अदालत में होंगे दाखिल

Asaram's in troubles, the High Court dismissed the petition

मामले के अहम दस्तावेज के रूप में निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान पीडि़ता के सातवीं से लेकर ११वीं तक की अंक तालिकाएं व १०वीं का प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज स्वीकार किए थे, जिसके विरोध में आसाराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन पक्ष ने पीडि़ता के नाबालिग होने के सबूत के तौर पर स्कूली रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज निचली अदालत में पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार किया गया।


अभियोजन का तर्क था कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से यह तय हो सकेगा कि पीडि़ता बालिग है या नाबालिग। आसाराम के वकीलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि बीच सुनवाई इस तरह से ये दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसके बाद आसाराम ने दो याचिकाएं लगाते हुए हाईकोर्ट से मांग कि निचली अदालत उस निर्णय पर रोक लगाई जाए, जिसमें उन्होंने बीच सुनवाई ऐसे दस्तावेज स्वीकार किए हैं। लेकिन आसाराम को निराशा हाथ लगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed