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अलवर दुष्कर्म मामला: राजस्थान सरकार ने SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Sat, 08 Jun 2019 05:58 PM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sat, 08 Jun 2019 05:58 PM IST
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Alwar gang rape case: Rajasthan government orders FIR against SHO
सांकेतिक तस्वीर

राजस्थान सरकार ने थानागाजी के एसएचओ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अप्रैल के दुष्कर्म के एक मामले में अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अनियमितता बरतने पर दिया गया है। सरकार के एक विज्ञप्ति के अनुसार सर्किल ऑफिसर (ग्रामीण) जगमोहन शर्मा को भी अलवर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा।

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राज्य सरकार ने पुलिस को दुष्कर्म मामले में जयपुर संभागीय आयुक्त द्वारा जांच में दोषी पाए गए अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने डीजीपी को तत्कालीन स्टेशन ऑफिसर सरदार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए (सी) (कानून के तहत लोक सेवक की अवज्ञा निर्देश) और एससी / एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। समय पर मामला दर्ज नहीं करने के कारण उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया गया था।
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सरकार के निर्देशानुसार, उप निरीक्षक बाबूलाल, सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) रूप नारायण, कांस्टेबल महेश, घनश्याम सिंह, बृजेंद्र, राजेंद्र और रामरतन को भी जयपुर रेंज से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अन्य कर्मचारी, जो अभी भी थानागाजी पुलिस थाने में तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा।

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