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RPSC News: RPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, जानें किन कामों पर रहेगी पाबंदी
Fri, 04 Apr 2025 07:24 PM IST
अजमेर ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अजमेर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Apr 2025 07:24 PM IST
सार
राजस्थान लोक सेवा आयोग की चारदीवारी से 300 मीटर दूरी तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु ने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी से तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अंदर आगामी 60 दिवस के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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राजस्थान लोक सेवा आयोग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान लोक सेवा आयोग की चारदीवारी से 300 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु ने इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 60 दिनों के लिए यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचना है।
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निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा, कोई भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या नारेबाजी भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और किसी प्रकार की हिंसा या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।
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इस आदेश का पालन करने के लिए राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड्स और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी इससे मुक्त होंगे। वे अपनी ड्यूटी पर तैनात होने के कारण इस निषेधाज्ञा से प्रभावित नहीं होंगे। यह कदम आरपीएससी के आसपास की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, ताकि कोई अव्यवस्था न फैले और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों और चयन प्रक्रियाओं के मद्देनजर, इस प्रकार की निषेधाज्ञा समय-समय पर लागू की जाती है, खासकर जब आयोग के कार्यालय में महत्वपूर्ण परीक्षाएं या नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह की बाहरी हस्तक्षेप या हिंसक गतिविधियां आयोग की कार्यवाही में बाधा न डालें।
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निषेधाज्ञा के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और शांति बनाए रखें। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश केवल उस विशेष क्षेत्र में लागू होगा और किसी अन्य स्थान पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।