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महिला नशा तस्कर को 10 साल की कैद
अमर उजाला, मानसा
Updated Thu, 09 Jan 2014 09:50 PM IST
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एडिशनल सेशन जज ने एक महिला को मेडिकल नशे की तस्करी के दोष में 10 साल की कैद की सजा दी है। दोषी महिला को एक लाख रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की सजा और काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार भीखी पुलिस ने 5 जुलाई 2012 को वंदना रानी पत्नी सुशील कुमार वासी भीखी को 4500 नशीली गोलियों समेत काबू किया गया था। उस पर मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज राज कुमार गर्ग की अदालत ने महिला को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में महिला को एक साल की सजा और काटनी होगी।
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जानकारी के अनुसार भीखी पुलिस ने 5 जुलाई 2012 को वंदना रानी पत्नी सुशील कुमार वासी भीखी को 4500 नशीली गोलियों समेत काबू किया गया था। उस पर मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज राज कुमार गर्ग की अदालत ने महिला को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में महिला को एक साल की सजा और काटनी होगी।
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