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आज टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट

Sun, 29 Sep 2013 11:03 PM IST
अमर उजाला, कपूरथला
अमर उजाला, कपूरथला Updated Sun, 29 Sep 2013 11:03 PM IST
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Today, over 10 per cent tax rebate submission
कपूरथला में अब रिहायशी जायदाद के मालिकों को हर वर्ष प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। पहले व्यावसायिक प्रापर्टी के मालिक ही सरकार को वार्षिक टैक्स का भुगतान करते थे।
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लोग प्लाटों, कोठियों और कालोनियों को वैध करवाने के लिए भारी भरकम राशि जमा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रापर्टी टैक्स के नए आदेशों ने जनता की चिंता बढ़ा दी है। टैक्स के 30 सितंबर तक भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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पंजाब सरकार ने इसी वर्ष प्रापर्टी टैक्स लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले हाउस टैक्स लिया जाता था। सरकार व्यवसायिक दफ्तर, दुकान, फैक्टरी, शैलर, मकान, कोठी, प्लाट, किराए पर दी रिहायशी प्रापर्टी पर टैक्स वसूल करेगी।
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 सरकार ने प्रापर्टी टैक्स वसूलने के लिए व्यवसायिक और रिहायशी प्रापर्टी को तीन हिस्सों में बांटा है। एकमुश्त टैक्स, प्लाट टैक्स और कामर्शियल टैक्स।

 एकमुश्त टैक्स में 50 वर्ग गज की प्रापर्टी पर 50 रुपये प्रति वर्ष, 100 वर्ग गज की प्रापर्टी का 150 रुपये प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। उक्त टैक्स में सरकार की यह भी शर्त है कि 50 वर्ग गज में बने मकान का कुल क्षेत्र 450 वर्ग गज से ज्यादा न हो और 100 वर्ग गज में बने मकान को तैयार करवाया गया क्षेत्र 900 वर्ग गज से ज्यादा न हो। अगर क्षेत्र ज्यादा निकलता है तो उस पर मालिक को अतिरिक्त टैक्स देना होगा।


प्लाट टैक्स में कलेक्टर रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। हर प्लाट का मूल्य कलेक्टर रेट के हिसाब से तय कर उसकी कुल रकम के 5 प्रतिशत रकम का 0.20 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। कामर्शियल टैक्स को दो भागों में बांटा है।

पहले भाग में किराए पर दी प्रापर्टी को रखा है। किराए पर दी प्रापर्टी के वार्षिक किराए की रकम का टैक्स के तौर पर 10 प्रतिशत चार्ज किया जाएगा। खुद कामर्शियल प्रापर्टी इस्तेमाल कर रहे मालिक को कलेक्टर रेट के हिसाब से तय की गई प्रापर्टी के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत राशि की 3 प्रतिशत टैक्स के तौर पर देनी होगी।

31 मार्च के बाद 25 प्रतिशत जुर्माना
टैक्स इंस्पेक्टर राकेश सूरी ने बताया कि 30 सितंबर से पहले भुगतान पर व्यक्ति को 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। कोई व्यक्ति टैक्स की राशि 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जमा करवाता है, तो उसे 25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।


31 मार्च के बाद कुल टैक्स की राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। ईओ संदीप तिवारी ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स के तहत फिलहाल 300 यूनिटों के टैक्स की राशि आ गई है। उम्मीद है कि जल्द ही लोग टैक्स जमा करवा देंगे।
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