फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   rapist, ten, year, imprisonment, patiala

दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद

Sun, 05 Jan 2014 09:07 PM IST
पटियाला/ब्यूरो
पटियाला/ब्यूरो Updated Sun, 05 Jan 2014 09:07 PM IST
विज्ञापन
rapist, ten, year, imprisonment, patiala
एडिशनल सेशन जज अंशुल बेरी की कोर्ट ने लड़की से दुराचार के आरोपी एक नौजवान को दोष साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
विज्ञापन



केस के तथ्यों के मुताबिक तीन अगस्त 2013 को पुलिस स्टेशन सदर समाना में पीड़ित लड़की के पिता ने एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गांव राजगढ़ के राम सिंह उर्फ रामू ने उनकी लड़की के साथ रेप किया है। लड़की समाना के सिविल अस्पताल में दाखिल है।
विज्ञापन



 इस बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी राम सिंह के खिलाफ दुराचार और धमकियां देने की धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। पांच महीने बाद इस केस में फैसला आया है। कोर्ट ने राम सिंह पर दुराचार का दोष साबित हो जाने के बाद उसे 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन



जबकि धारा 452 आईपीसी के तहत दोषी को दो साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 आईपीसी के तहत एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed