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रंजिशन घायल करने के दोष में दो साल कैद
अमर उजाला पटियाला
Updated Mon, 30 Sep 2013 11:11 PM IST
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पटियाला में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को चोटें मारकर घायल करने के दोषी युवक को जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई।
युवक पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जिला पटियाला के गांव चौरासों के रहने वाले बिंदर सिंह उर्फ काली बिल्ली के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति चनन सिंह के बयान पर सदर थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था।
उस पर पुरानी रंजिश के चलते चनन सिंह के सिर में राड मारकर घायल करने का आरोप था।
आरोपी बिंदर सिंह के खिलाफ चोटें मारकर घायल करने की धारा 325 आईपीसी लगाई गई थी।
इस केस में सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने आरोपी बिंदर सिंह को दो साल की कैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जिसके अदा न करने पर तीन महीनों की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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युवक पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जिला पटियाला के गांव चौरासों के रहने वाले बिंदर सिंह उर्फ काली बिल्ली के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति चनन सिंह के बयान पर सदर थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था।
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उस पर पुरानी रंजिश के चलते चनन सिंह के सिर में राड मारकर घायल करने का आरोप था।
आरोपी बिंदर सिंह के खिलाफ चोटें मारकर घायल करने की धारा 325 आईपीसी लगाई गई थी।
इस केस में सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने आरोपी बिंदर सिंह को दो साल की कैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जिसके अदा न करने पर तीन महीनों की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।