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Patiala News: पालतू जानवरों की दुकानों व कारोबारियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य

Wed, 12 Nov 2025 08:04 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 08:04 PM IST
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Registration of pet shops and dealers is mandatory
तरनतारन। पंजाब राज्य में पशु कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है और कुत्ता पालन एवं विपणन नियम 2017 और पालतू जानवरों की दुकानें नियम 2018 राज्य में पूरी तरह लागू हैं। उप निदेशक पशुपालन, जिला तरनतारन डॉ. मुनीश गुप्ता ने इन नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि कुत्ता पालन एवं व्यापार से जुड़े व्यक्तियों, पालतू जानवरों एवं पक्षियों को बेचने वाली दुकानों, प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन व्यापारियों को इन नियमों के तहत पंजीकरण कराना और नियमों के अनुसार व्यापार करना अनिवार्य है। डॉ. मुनीश गुप्ता ने बताया कि इसके लिए तहसील एवं जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कुत्तों के प्रजनन व विपणन और पालतू जानवरों की दुकानों का व्यवसाय करता है, तो उसे 5000 रुपये से 50000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने की कैद हो सकती है।
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