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पुटा ने पीयू के वीसी के खिलाफ दायर की रिट, कहा- आईएएस अधिकारी को वीसी के तौर पर नियुक्त करना है यूजीसी के नियमों के खिलाफ
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पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करके आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को पीयू के कार्यकारी वीसी के तौर पर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है।
पुटा प्रधान डॉ. निशान सिंह दियोल ने कहा कि डॉ. बीएस घुम्मन के वीसी पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब सरकार द्वारा एडीशनल मुख्य सचिव रवनीत कौर को पीयू के कार्यकारी वीसी का चार्ज 25 नवंबर 2020 को दिया गया था। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पीयू के लिए योग्य वीसी की नियुक्ति के लिए सचिव की प्रधानगी में एक सर्च कमेटी का गठन भी किया था।
उन्होंने बताया कि पुटा के वकील रणजीत सिंह कालड़ा ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि आईएएस अधिकारी की वीसी के तौर पर नियुक्ति करना यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि सर्च कमेटी यूजीसी के नियमों अनुसार गठित नहीं की गई। यूजीसी के नियमों अनुसार चांसलर द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही नए वीसी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन चांसलर द्वारा या चांसलर द्वारा गठित सर्च कमेटी की ओर से दिया जाना चाहिए। इस मौके डॉ. दियोल ने कार्यकारी वीसी की पीयू से गैरहाजिरी पर भी एतराज जताया।
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पुटा प्रधान डॉ. निशान सिंह दियोल ने कहा कि डॉ. बीएस घुम्मन के वीसी पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब सरकार द्वारा एडीशनल मुख्य सचिव रवनीत कौर को पीयू के कार्यकारी वीसी का चार्ज 25 नवंबर 2020 को दिया गया था। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पीयू के लिए योग्य वीसी की नियुक्ति के लिए सचिव की प्रधानगी में एक सर्च कमेटी का गठन भी किया था।
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उन्होंने बताया कि पुटा के वकील रणजीत सिंह कालड़ा ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि आईएएस अधिकारी की वीसी के तौर पर नियुक्ति करना यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि सर्च कमेटी यूजीसी के नियमों अनुसार गठित नहीं की गई। यूजीसी के नियमों अनुसार चांसलर द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही नए वीसी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन चांसलर द्वारा या चांसलर द्वारा गठित सर्च कमेटी की ओर से दिया जाना चाहिए। इस मौके डॉ. दियोल ने कार्यकारी वीसी की पीयू से गैरहाजिरी पर भी एतराज जताया।
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