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Patiala News: सभी केंद्र... पार्टी चिह्न पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव, पीसीएस के 59 पद सृजित
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-पंजाब कैबिनेट की बैठक में द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल-1994 के नियम 12 में संशोधन
-आठ साल बाद पीसीएस कैडर की मौजूदा संख्या 369 की गई, 435 डाॅक्टरों की होगी भर्ती
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अब पंचायत चुनाव पार्टी चिह्नों पर नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल-1994 के नियम 12 में संशोधन किया है। इसके अलावा पंजाब सिविल सर्विसेज में 59 नए पद सृजित करने के साथ ही डाॅक्टरों के 435 पद भरे जाएंगे।
नए नियम के अनुसार अब पंचायती चुनाव में कोई भी प्रत्याशी पंच या सरपंच का चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशियों के लिए पंजाब चुनाव आयोग की ओर से ही चिह्न जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई अहम फैसले वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
दरअसल यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यह देखने में आया था कि कई संगठन राजनीतिक दलों के साथ ताल्लुक रखते थे, जो पंचायत चुनाव में पार्टी चिह्न पर चुनाव लड़ते थे। इस कारण कई बार चुनावों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ चुके हैं, ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। यह नियम पंचायत परिषद और समिति पर लागू नहीं होगा।
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इसी के साथ कैबिनेट में मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति से पंजाब सिविल सर्विसेज (पीसीएस) के पदों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2016 के बाद से अब तक पीसीएस के पदों की संख्या को रिव्यू नहीं किया गया था। आठ साल बाद कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज कैडर की मौजूदा संख्या 310 से बढ़ाकर 369 की गई है। ऐसे में पदों की संख्या में 59 की वृदि्ध की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नए जिलों और सब डिवीजन का गठन किया गया है, लेकिन इनकी संभाल और प्रशासनिक ड्यूटी में नए पदों की मंजूरी न होने की वजह से कई अड़चनें सामने आ रही हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया है। जल्द ही पीसीएस के पदों में इजाफे के साथ नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। वहीं, दो सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कैबिनेट ने ऑडिट रिपोर्ट टेबल पर पेश करने की मंजूरी दी है।
मालेरकोटला अदालत के लिए 36 पद मंजूर
न्याय और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट में दो अहम फैसले लिए गए हैं। मालेरकोटला सेशन डिवीजन में डिस्टि्रक्ट एंड सेशन जज समेत अन्य श्रेणियों के लिए 36 पदों को मंजूरी दी गई। मालेरकोटला के नए जिला बनाए जाने के बाद से यहां सेशन डिवीजन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। अब तक मालेरकोटला के केसों की सुनवाई संगरूर में की जा रही थी। ऐसे में अब सेशन डिवीजन में इन पदों की स्वीकृति के साथ ही न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
डाॅक्टरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द
स्वास्थ्य क्षेत्र में 435 हाउस सर्जन व हाउस फिजिशियन के पदों को मंजूरी दी गई है। वित्तमंत्री ने बताया कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग इन 435 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। दरअसल प्रदेश के कई डिवीजन और जिलों में हाउस सर्जन की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है।
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-आठ साल बाद पीसीएस कैडर की मौजूदा संख्या 369 की गई, 435 डाॅक्टरों की होगी भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अब पंचायत चुनाव पार्टी चिह्नों पर नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल-1994 के नियम 12 में संशोधन किया है। इसके अलावा पंजाब सिविल सर्विसेज में 59 नए पद सृजित करने के साथ ही डाॅक्टरों के 435 पद भरे जाएंगे।
नए नियम के अनुसार अब पंचायती चुनाव में कोई भी प्रत्याशी पंच या सरपंच का चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशियों के लिए पंजाब चुनाव आयोग की ओर से ही चिह्न जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई अहम फैसले वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
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दरअसल यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यह देखने में आया था कि कई संगठन राजनीतिक दलों के साथ ताल्लुक रखते थे, जो पंचायत चुनाव में पार्टी चिह्न पर चुनाव लड़ते थे। इस कारण कई बार चुनावों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ चुके हैं, ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। यह नियम पंचायत परिषद और समिति पर लागू नहीं होगा।
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इसी के साथ कैबिनेट में मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति से पंजाब सिविल सर्विसेज (पीसीएस) के पदों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2016 के बाद से अब तक पीसीएस के पदों की संख्या को रिव्यू नहीं किया गया था। आठ साल बाद कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज कैडर की मौजूदा संख्या 310 से बढ़ाकर 369 की गई है। ऐसे में पदों की संख्या में 59 की वृदि्ध की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नए जिलों और सब डिवीजन का गठन किया गया है, लेकिन इनकी संभाल और प्रशासनिक ड्यूटी में नए पदों की मंजूरी न होने की वजह से कई अड़चनें सामने आ रही हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया है। जल्द ही पीसीएस के पदों में इजाफे के साथ नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। वहीं, दो सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कैबिनेट ने ऑडिट रिपोर्ट टेबल पर पेश करने की मंजूरी दी है।
मालेरकोटला अदालत के लिए 36 पद मंजूर
न्याय और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट में दो अहम फैसले लिए गए हैं। मालेरकोटला सेशन डिवीजन में डिस्टि्रक्ट एंड सेशन जज समेत अन्य श्रेणियों के लिए 36 पदों को मंजूरी दी गई। मालेरकोटला के नए जिला बनाए जाने के बाद से यहां सेशन डिवीजन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। अब तक मालेरकोटला के केसों की सुनवाई संगरूर में की जा रही थी। ऐसे में अब सेशन डिवीजन में इन पदों की स्वीकृति के साथ ही न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
डाॅक्टरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द
स्वास्थ्य क्षेत्र में 435 हाउस सर्जन व हाउस फिजिशियन के पदों को मंजूरी दी गई है। वित्तमंत्री ने बताया कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग इन 435 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। दरअसल प्रदेश के कई डिवीजन और जिलों में हाउस सर्जन की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है।