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Patiala News: अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे पाएं राजस्व विभाग की सेवाएं

Thu, 07 Aug 2025 08:39 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 08:39 PM IST
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Now there is no need to go to the Patwari, get the services of the Revenue Department from home
-ईजी जमाबंदी पोर्टल के जरिये लोगों के लिए माल विभाग से जुड़ी 6 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। अब ईजी जमाबंदी पोर्टल के जरिये माल विभाग से जुड़ी 6 सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जमाबंदी प्राप्त करना, इंतकाल कराने, रपट एंट्री और फर्द बदर (जमाबंदी में रिकॉर्ड दुरुस्त करना) जैसी ऑनलाइन सेवाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त की जा सकती हैं।
डीसी डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि लोगों को इस बारे में और अधिक जागरूक किया जाए ताकि वे इस सेवा का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि अनावश्यक परेशानी भी दूर होगी। उन्होंने ऑनलाइन जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के बारे में बताया कि ईजी जमाबंदी पोर्टल पर जाकर अपना विवरण दर्ज करके जमाबंदी की नकल प्राप्त की जा सकती है। यह जमाबंदी डिजिटल हस्ताक्षरित होगी और इस पर एक क्यूआर कोड भी होगा। इससे किसी भी भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकेगा। यह फर्द सभी जगहों पर स्वीकार्य है और इस संबंध में सरकार की ओर से सभी संस्थाओं को निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन सेवा के बारे में बताया कि अगर कोई अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो उसका म्यूटेशन 30 दिनों के भीतर अपने आप हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, जिन लोगों की विरासत और पुरानी रजिस्ट्री का म्यूटेशन नहीं हुआ है उनके म्यूटेशन संबंधी आवेदन भी ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है और म्यूटेशन 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर हो जाएगा। उन्हें पूरी प्रक्रिया के हर चरण की अपडेट व्हाट्सएप और पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी।
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उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी जमीन को डिजिटल रूप से सुरक्षित कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि सब्सक्राइब किए गए रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, तो भूमि मालिक को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से तुरंत अलर्ट मिलेगा, जिसके बाद वह तुरंत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है और यह आपत्ति सीधे संबंधित राजस्व अधिकारी के लॉगइन पर चली जाएगी।
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