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‘चार्जफ्रेम से पहले कितनी चार्जशीटें पेश करेगा ईडी’
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Tue, 01 Mar 2016 03:11 PM IST
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ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला के वकील ने जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट में याचिका दायर करके ईडी से जवाब मांगा है कि केस में चार्जफ्रेम से पहले ईडी की तरफ से कितनी चार्जशीटें दाखिल की जाएंगी। इस संबंधी ईडी के जिम्मेदार अधिकारी की ओर से कोर्ट में बयान दिया जाए।
भोला के वकील एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि आज कोर्ट में मनी लांड्रिंग केस में सुनवाई थी। इस मौके पर उन्होंने भोला की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है।
इसमें ईडी से जवाब मांगा गया है कि केस में चार्जफ्रेम से पहले ईडी की तरफ से कितनी चार्जशीटें पेश की जाएंगी। अगर चार्जशीटें पेश की जाएंगी, तो कितनी और किन-किन आरोपियों की। अगर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं भी करनी है, तो इस संबंधी भी ईडी का जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में आकर बयान दे।
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कोर्ट ने भोला के वकील की इस एप्लीकेशन का जवाब देने को ईडी को 21 मार्च तक का समय दिया है।
उधर, भोला समेत 12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज नशीले पदार्थों की तस्करी के केस में जज पुश्पिंदर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मौके पर भोला के वकील ने ईडी की ओर से दायर याचिका का जवाब दिया।
इसमें ईडी ने मांग की थी कि मनी लांड्रिंग और एनडीपीएस एक्ट के केसों की सुनवाई एक ही कोर्ट में हो। भोला के वकील की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि चार्जफ्रेम से पहले कानून के मुताबिक दोनों केसों की सुनवाई एक ही कोर्ट में नहीं हो सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
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भोला के वकील एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि आज कोर्ट में मनी लांड्रिंग केस में सुनवाई थी। इस मौके पर उन्होंने भोला की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है।
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इसमें ईडी से जवाब मांगा गया है कि केस में चार्जफ्रेम से पहले ईडी की तरफ से कितनी चार्जशीटें पेश की जाएंगी। अगर चार्जशीटें पेश की जाएंगी, तो कितनी और किन-किन आरोपियों की। अगर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं भी करनी है, तो इस संबंधी भी ईडी का जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में आकर बयान दे।
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कोर्ट ने भोला के वकील की इस एप्लीकेशन का जवाब देने को ईडी को 21 मार्च तक का समय दिया है।
उधर, भोला समेत 12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज नशीले पदार्थों की तस्करी के केस में जज पुश्पिंदर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मौके पर भोला के वकील ने ईडी की ओर से दायर याचिका का जवाब दिया।
इसमें ईडी ने मांग की थी कि मनी लांड्रिंग और एनडीपीएस एक्ट के केसों की सुनवाई एक ही कोर्ट में हो। भोला के वकील की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि चार्जफ्रेम से पहले कानून के मुताबिक दोनों केसों की सुनवाई एक ही कोर्ट में नहीं हो सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।