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मुथूट लूट मामले में आरोपी पत्रकार बनेगा सरकारी गवाह
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Sat, 27 Feb 2016 03:48 PM IST
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पटियाला में मुथूट फिनकार्प कंपनी में पिछले साल हुई सोने की लूट मामले की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान नया मोड़ आया है। केस में आरोपी पत्रकार ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए बयान देने की हामी भरी है।
इसके बाद उसका नाम आरोपियों की सूची से निकलकर सरकारी गवाह की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यह सहमति बयान आरोपी पत्रकार की ओर से 29 फरवरी को दिए जाएंगे।
एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि मई 2015 को पटियाला की मुथूट फिनकार्प कंपनी में वहां के दो महिला मुलाजिमों वीनस और नवनीत कौर के साथ मिलकर आरोपियों गौरव सिंगला, गुरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, राबिन रावल ने करोड़ों के सोने की लूट की थी।
आरोपियों ने कंपनी से 11.2 किलो सोना और 2.51 लाख रुपये कैश लूटा था। इस केस की सुनवाई एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत में चल रही है।
केस में आरोपी गुरप्रीत सिंह, जो एक पत्रकार था, उसने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए सहमति बयान देने की हामी भरी है। इसके बाद उसका नाम सरकारी गवाह की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
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आरोपी पत्रकार के सहमति बयान 29 फरवरी को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट दीपिका की अदालत में होंगे।
इस केस की आगे की कार्रवाई पहले की तरह ही एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की कोर्ट में चलेगी। अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की गई है।
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इसके बाद उसका नाम आरोपियों की सूची से निकलकर सरकारी गवाह की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यह सहमति बयान आरोपी पत्रकार की ओर से 29 फरवरी को दिए जाएंगे।
एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि मई 2015 को पटियाला की मुथूट फिनकार्प कंपनी में वहां के दो महिला मुलाजिमों वीनस और नवनीत कौर के साथ मिलकर आरोपियों गौरव सिंगला, गुरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, राबिन रावल ने करोड़ों के सोने की लूट की थी।
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आरोपियों ने कंपनी से 11.2 किलो सोना और 2.51 लाख रुपये कैश लूटा था। इस केस की सुनवाई एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत में चल रही है।
केस में आरोपी गुरप्रीत सिंह, जो एक पत्रकार था, उसने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए सहमति बयान देने की हामी भरी है। इसके बाद उसका नाम सरकारी गवाह की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
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आरोपी पत्रकार के सहमति बयान 29 फरवरी को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट दीपिका की अदालत में होंगे।
इस केस की आगे की कार्रवाई पहले की तरह ही एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की कोर्ट में चलेगी। अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की गई है।