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माओवादी नेता कोबाड गांधी के खिलाफ देशद्रोह के चार्ज फ्रेम
ब्यूरो, अमर उजाला, पटियाला
Updated Sat, 28 May 2016 02:58 PM IST
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अदालत
- फोटो : डेमो फोटो
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पटियाला पुलिस की ओर से दर्ज किए गए देशद्रोह के एक मामले में नामजद माओवादी लीडर कोबाड गांधी के खिलाफ एडिशनल सेशन जज मोहम्मद गुलराज की अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए। इसी केस में नामजद किए एक अन्य आरोपी बच्चा प्रसाद सिंह को अदालत ने आरोप मुक्त करार दे दिया।
कोबाड गांधी के खिलाफ आरोप था कि उसने अप्रैल-मई 2009 को पंजाबी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी भाषण दिए और भड़काऊ बातें कीं। उसके खिलाफ 23 जनवरी 2010 और 20 पर थाना सदर पटियाला में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उसके साथी के तौर पर नामजद किए गए बिहार निवासी बच्चा प्रसाद सिंह उर्फ बलराज को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वह यहां सेंट्रल जेल में बंद है। शुक्रवार को अदालत ने उसके खिलाफ इस मामले संबंधी जरूरी मंजूरी न होना बताकर उसको आरोप मुक्त करार दे दिया, जबकि कोबाड गांधी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई तय की है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वकील बरजिंदर सिंह सोढी, राजीव लोहटबधी और एनएस सोढी पेश हुए।
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कोबाड गांधी के खिलाफ आरोप था कि उसने अप्रैल-मई 2009 को पंजाबी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी भाषण दिए और भड़काऊ बातें कीं। उसके खिलाफ 23 जनवरी 2010 और 20 पर थाना सदर पटियाला में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उसके साथी के तौर पर नामजद किए गए बिहार निवासी बच्चा प्रसाद सिंह उर्फ बलराज को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वह यहां सेंट्रल जेल में बंद है। शुक्रवार को अदालत ने उसके खिलाफ इस मामले संबंधी जरूरी मंजूरी न होना बताकर उसको आरोप मुक्त करार दे दिया, जबकि कोबाड गांधी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई तय की है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वकील बरजिंदर सिंह सोढी, राजीव लोहटबधी और एनएस सोढी पेश हुए।
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