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भोला को मुंबई में ही रखने का खतरा

Wed, 01 Jul 2015 09:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला Updated Wed, 01 Jul 2015 09:36 PM IST
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अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को एनडीपीएस एक्ट के केस में पेशी भुगतने के लिए कुछ दिनों के लिए ही मुंबई गया था, लेकिन अब उसे इस केस की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए वहीं रखने का खतरा है। इसे देखते हुए भोला के वकील सतीश करकरा जल्द ही पटियाला कोर्ट में भोला के प्रोडक्शन वारंट जारी कराने को एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं।
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भोला को नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल से 20 जून को सड़क के रास्ते मुंबई ले जाया गया था। वहां 23 जूनको भोला को पेशी भुगतने के बाद सड़क के रास्ते ही 26 जून तक नाभा वापस आना था। लेकिन किन्हीं कारणों से छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के केस में भोला पेशी भुगतने गया था,
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उसमें सात जुलाई की तारीख पड़ गई। इसके चलते भोला को पेशी भुगतने के लिए मुंबई में ही रख लिया गया है। अब भोला को इस केस की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए मुंबई में ही रखने का खतरा है।
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भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि भोला को मुंबई में ही रखने का पूरा खतरा है। इसे देखते हुए वह चार जुलाई को जिला एवं सेशन जज एचएस मदान और एडिशनल सेशन जज पुश्पिंदर सिंह की कोर्ट में भोला के प्रोडक्शन वारंट जारी कराने के लिए एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं।

ताकि भोला को खास तौर से मनी लांड्रिंग केस में कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पटियाला लाया जा सके। क्योंकि भोला के बगैर ईडी की ओर से देखे जा रहे इस केस में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकेगी।


गौरतलब है कि जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट में भोला खिलाफ मनी लांड्रिंग केस चल रहा है, वहीं जज पुश्पिंदर सिंह की कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट का केस चल रहा है।
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