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भ्रष्टाचार में बीएसएनएल के एसडीओ को दो साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Tue, 02 Jun 2015 09:43 PM IST
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भ्रष्टाचार के दोष में बीएसएनएल के जालंधर दफ्तर में तैनात रहे एसडीओ को मंगलवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
एजीएम विजिलेंस एसएल भाटिया ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि हर्ष मल्होत्रा 13 जनवरी 2003 से लेकर 17 मार्च 2004 तक बीएसएनएल जालंधर में एसडीओ कामर्शियल तैनात था। वह सेंटर लाइज स्टाकिंग और ड्रिस्ट्रीब्यूशन इंडियन टेलीफोन कार्ड के लिए पूरे जालंधर, कपूरथला, नवांशहर के लिए काम करता था।
इस दौरान उसने इंडियन टेलीफोन कार्ड का दुरुपयोग किया। स्टाक रजिस्टर में भी गड़बड़ी की, जिससे विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में एसडीओ के खिलाफ 21 सितंबर 2004 को गबन, भ्रष्टाचार और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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तब से यह मामला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले में एसडीओ हर्ष मल्होत्रा को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार को एसडीओ को दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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एजीएम विजिलेंस एसएल भाटिया ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि हर्ष मल्होत्रा 13 जनवरी 2003 से लेकर 17 मार्च 2004 तक बीएसएनएल जालंधर में एसडीओ कामर्शियल तैनात था। वह सेंटर लाइज स्टाकिंग और ड्रिस्ट्रीब्यूशन इंडियन टेलीफोन कार्ड के लिए पूरे जालंधर, कपूरथला, नवांशहर के लिए काम करता था।
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इस दौरान उसने इंडियन टेलीफोन कार्ड का दुरुपयोग किया। स्टाक रजिस्टर में भी गड़बड़ी की, जिससे विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में एसडीओ के खिलाफ 21 सितंबर 2004 को गबन, भ्रष्टाचार और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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तब से यह मामला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले में एसडीओ हर्ष मल्होत्रा को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार को एसडीओ को दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।